section 7
दण्ड का अधिरोपण
The Uttarakhand Road Infrastructure Protection Act, 2014Infrastructure201424 sections
Statutory text
इस अधिनियम की धारा 11 में जैसा अभिव्यक्त रूप से उपबन्धित है, विहित प्राधिकारी सड़क संरचना पर छोड़े गये वाहन/मशीन/सामाग्री को कब्जे में लेगा और इसके अतिरिक्त हटाने के मूल्य पर विहित प्राधिकारी की अभिरक्षा में वाहन/मशीन/सामाग्री रखने की अवधि के लिए बीस हजार रुपये लेकिन न्यूनतम पांच हजार तक का दण्ड अधिरोपित कर सकेगा, परन्तु यह कि विहित प्राधिकारी की अभिरक्षा में लिए गये वाहन/मशीन/सामाग्री को दस दिन से अधिक के लिए रखा जाता है तो अनुमोदन प्राधिकारी कब्जे में ली गई सम्पत्ति के निस्तारण के लिए भारतीय पुलिस अधिनियम, 1861 की धारा 25, 26 और 27 के अधीन कार्यवाही करेगा।
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