section 4
संरचना
The Uttarakhand Road Infrastructure Protection Act, 2014(1) सड़क संरचना का प्रभारी अधिशासी अभियन्ता 1.500 माप पर अपने क्षेत्राधिकार में सड़क संरचना का एक नक्शा जो कि सड़क की लम्बाई और चौड़ाई को प्रदर्शित करें, तैयार करेगा। (2) नक्शे में महत्वपूर्ण स्थलों जिसमें भवन और नियंत्रण रेखाएं तथा राजस्व विभाग द्वारा नियत स्थल सहित सड़क संरचना के रूप में सड़क संरचना के चिन्हांकन और पुनः सीमांकन के लिए संदर्भ बिन्दु भी प्रदर्शित करेगा और नक्शे को सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता द्वारा अनुमोदित किया जायेगा। (3) सरकार समाचार पत्रों में प्रकाशित कर लोगो को सड़क के नक्शे के विद्यमान्यता के सम्बन्ध में उसकी चाहरदीवारी तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थलो को दर्शायेगा तथा सड़क संरचना के प्रभारी अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय में लोक निरीक्षण के लिए नक्शे को उपलब्ध करायेगा तथा समाचार पत्र में सूचना के प्रथम प्रकाशन के दिन से साठ दिन के भीतर लोगो से आपत्तियां आमंत्रित करेगा और इसी प्रकार से प्रत्येक विस्तार अथवा परिवर्तन क्रमशः प्रदर्शित करेगा। (4) उठायी गई आपत्तियों के निस्तारण पश्चात् सरकार ऐसे नक्शे को अंतिम रूप देगी और उसकी विधिमान्यता और अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय में संदर्भ तथा प्रयोग की उपलब्धता के सम्बन्ध में जनता को सूचित करेगा। (5) उपधारा 3 के अधीन कार्यवाही कर लिये जाने पश्चात् उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग के खण्ड में सड़क संरचनात्मक के संदर्भ अभिलेख में रख दिया जायेगा और वह खण्ड के सड़क संरचना नक्शा के रूप में जाना जायेगा। (6) विहित/अनुमोदित प्राधिकारी के क्षेत्राधिकार के भीतर सभी प्रतिषिद्ध गतिविधियों के होने पर उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग के सम्बन्धित खण्ड के सड़क संरचना नक्शे को निर्धारण हेतु संदर्भित किया जायेगा। (7) सड़क संरचना नक्शा जन सामान्य के निरीक्षण के लिए खण्ड में उपलब्ध रहेगा और विहित शुल्क के भुगतान करने पर क्षेत्र के सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता से उसकी सत्यापित प्रति प्राप्त की जा सकेगी। (8) राजमार्ग सहित भूमि के नियंत्रण के लिए और अतिक्रमण को हटाने के लिए सरकार चिन्हित करेगी और सड़क के किनारे की निजी सम्पत्ति को भवन क्रम और नियंत्रण रेखा से दूर करने के लिए बाध्य करेगी।
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