section 15
वाद का परीक्षण
The Uttarakhand Road Infrastructure Protection Act, 2014Infrastructure201424 sections
Statutory text
अनुमोदन प्राधिकारी/विहित प्राधिकारी को इस अधिनियम के अधीन किसी कृत्य को सम्पादित करने के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में वाद के परीक्षण के समय पर सिविल प्रक्रिया सहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय में निहित सभी शक्तियां प्राप्त होगी- (क) किसी व्यक्ति को समन भेजना एवं उपस्थिति हेतु बाध्य करना तथा शपथ प्राप्त करना, (ख) अभिलेखों के परीक्षण की अपेक्षा और प्रस्तुतिकरण, और (ग) अन्य कोई मामले जो विहित किये जायें।
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