section 10
अपीलीय प्राधिकारी
The Uttarakhand Road Infrastructure Protection Act, 2014Infrastructure201424 sections
Statutory text
(1) धारा 9 के अधीन अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपील में पारित आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के संसूचित होने के तीस दिन के भीतर पुर्नविलोकन के लिए सरकार को आवेदन कर सकेगा। (2) अपीलीय प्राधिकारी के आदेश के विरूद्ध पुर्नविलोकन प्राधिकारी पुर्नविलोकन आवेदन के प्रस्तुत करने के तीस दिन के भीतर या तो अपीलीय प्राधिकारी के आदेश को अनुमोदित करेगा अथवा खारिज करेगा। सरकार इस धारा के अधीन प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना कोई आदेश पारित नही करेगी।
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