section 14
सुविधाओं का उपभोग
The Uttarakhand Road Infrastructure Protection Act, 2014प्रत्येक व्यक्ति जो निम्नलिखित सुविधाओं का उपभोग करेगा; अर्थात- (एक) सड़क संरचना से निजी सम्पत्ति को पहुँच मार्ग बनायेगा, (दो) पाईप लाईन, सिवेज लाईन, विद्युत केबिल, टेलीफोन केबिल आदि को बिछायेगा चाहे वह सड़क अथवा पुल के एक ओर हो या दोनो ओर हो, (तीन) विद्यमान सड़क के एक ओर 50 मीटर के भीतर खनन गतिविधि अथवा किसी पुल के 500 मीटर ऊपर धारा या 50 मीटर नीचे धारा खनन की गतिविधियां, (चार) अर्जित और नियंत्रित क्षेत्र के भीतर किसी निजी अथवा वाणिज्यिक गतिविधियों का संचालन, (पांच) अर्जित और नियंत्रित क्षेत्र के भीतर होर्डिंग का प्रदर्शन, (छ) अर्जित और नियंत्रित क्षेत्र के भीतर हैंडपम्पों को लगाना, (सात) 48 घण्टे तक की अनधिक अधिक के लि दुर्घटना घटित वाहन/वस्तुओं को खड़ा रखना, और (आठ) 48 घंटे से अनधिक अवधि के लिए सड़क पर किसी सामग्री/वस्तुओं का स्थायी भण्डारण हेतु खण्ड (एक) से (छ:) के अधीन सड़क संरचना के क्षेत्राधिकार वाले प्रभारी अधिशासी अभियन्ता से तथा इस धारा के खण्ड (सात) और (आठ) के अधीन सुविधा के लिए प्रभारी कनिष्ठ अभियन्ता से लिखित रूप से अनुमति प्राप्ति हेतु आवेदन करेगा एवं इस प्रकार की अनुमति हेतु सभी आवेदन विहित रीति से किये जायेंगे, बशर्ते कि इस धारा के अधीन उल्लिखित अपेक्षा के अनुपालन में असफल होने पर इस अधिनियम की धारा 11 के उपबन्धों के अनुसार मूल्य/शुल्क को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, परन्तु यह कि इस धारा में उल्लिखित सुविधा विभाग द्वारा उपलब्ध कराये जाने की दशा में लाभग्राही को कार्य की पूंजी जमा करनी होगी।
Study data processing for this section.
PDF: pending for this language.