section 11
शुल्क
The Uttarakhand Road Infrastructure Protection Act, 2014(1) धारा तीन के खण्ड (एक), (तीन) और (आठ) में संदर्भित किसी प्रतिषिद्ध गतिविधि में सम्मिलित कोई व्यक्ति विहित प्राधिकारी सड़क संरचना को उसके मौलिक रूप में लाने के लिए आदेश दे सकेगा और यदि ऐसा व्यक्ति ऐसे आदेश पारित होने के तारीख से सात दिन की अवधि के भीतर कार्य प्रारम्भ करने में असफल रहता है तथा अनुदत्त समय के भीतर पूरा नही करता है तो विहित प्राधिकारी त्रुटिकर्ता के मूल्य पर आदेश को प्रभावी किये जाने हेतु ऐसे उपाय कर सकेगा जैसा वह आवश्यक समझें। (2) यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम की किसी उपबन्धों अथवा उपधारा (1) के अधीन दिये गये आदेश के विरूद्ध कार्य करता है अथवा अनुपालना करने में असमर्थ रहता है तो विहित प्राधिकारी सुनवाई का समुचित अवसर देकर ऐसे व्यक्ति को सड़क संरचना को मौलिक रूप में लाये जाने का शुल्क तथा सड़क संरचना के मौलिक मूल्य को अतिरिक्त रूप से निम्नवत् भुगतान करने के आदेश दे सकेगा- (एक) धारा 3 के खण्ड (दो), (चार), (पांच), (सात), (नौ), (ग्यारह), (सोलह) और (सत्रह) में संदर्भित कोई प्रतिषिद्ध गतिविधि के उल्लंघन के लिए मौलिक मूल्य के पांच गुने के बराबर होगा, (दो) धारा 3 के खण्ड (छ:) में संदर्भित कोई प्रतिषिद्ध गतिविधि के उल्लंघन के लिए खुदान की मिट्टी/मलवा के संदर्भ में एक हजार रुपये प्रतिघन मीटर अथवा उसके भाग और खड़ी/पड़ी सामग्री के संदर्भ में दो हजार रुपये प्रति ट्रक भार अथवा उसके किसी भाग के प्रतिदिन की दर से, (तीन) धारा 3 के खण्ड (बारह) में संदर्भित कोई प्रतिषिद्ध गतिविधि के उल्लंघन के लिए एक हजार रुपये प्रतिघन मीटर प्रति सप्ताह तब के लिए जब तक यह बना रहे, (चार) धारा 3 के खण्ड (चौदह) में संदर्भित कोई प्रतिषिद्ध गतिविधि के उल्लंघन के लिए पांच सौ रुपये प्रति मीटर, प्रतिदिन की दर से तब के लिए जब तक यह बना रहे, (पांच) धारा 3 के खण्ड (तेरह) अथवा (पन्द्रह) में संदर्भित कोई प्रतिषिद्ध गतिविधि के उल्लंघन के लिए हटाने के मूल्य के पांच गुने की दर से। स्पष्टीकरण- (1) इस धारा के उपबन्धो के अधीन सभी मौलिक मूल्य और देय शुल्क दस दिन के भीतर विहित प्राधिकारी को जमा किये जायेंगे।
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