section 20
नियम बनाने की शक्ति
The Uttarakhand Road Infrastructure Protection Act, 2014(1) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के कार्यान्वयन के लिए नियम बना सकेगी। (2) विशेष रूप से और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध कर सकेंगे; अर्थात- (क) इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित अथवा अधिकृत किये जाने के लिए किसी नोटिस का प्रारूप और इसे तामील करने की रीति, (ख) इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों का संचालन, (ग) विहित प्राधिकारी के कार्य का वितरण और आवंटन तथा किसी लम्बित कार्यवाही को किसी विहित प्राधिकारी से अन्य विहित प्राधिकारी को अन्तरित किया जाना, (घ) प्रतिषिद्ध गतिविधियों के कृत्यों के परिणामस्वरुप हुई क्षति के आंकलन की रीति और ऐसे क्षति के आंकलन के लिए अपनाये जाने वाले सिद्धान्त, (ड) सड़क संरचना की पहुँच के सन्दर्भ में नक्शा तैयार करने की रीति, (च) इस अधिनियम के अधीन दी जाने वाली अथवा इन्कार की जाने वाली अनुमति की रीति और अधिरोपित किया जाने वाला शुल्क, तथा (छ) कोई अन्य मामले जो विहित किये जायें। (3) इस धारा के अधीन बनाये गये सभी नियम पूर्व प्रकाशन की शर्त के अध्यधीन होगें। (4) इस धारा के अधीन बनाये गये सभी नियम यथाशीघ्र विधान सभा के समक्ष रखे जायेगें।
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