section 6
संस्थान र की िक्ततयां और क
The Mahatma Gandhi Institute of Governance and Social Sciences Act, 2023ृ तय.- (1) इस अिधिनमम के उपबंधों के अध मधीन रहते ह ु ए संस् थान िनम नशलखखत शजक्तमों का प्रमोग करेगा और िनम नशलखखत क ृ त मों का पालन करेगा, अथावत ् :- (क) गवनेंस और सोशशमल साइंसेज तथा सहबद्ध क्षेत्रों में प्रमाणपत्र, स् नातक, स् नातकोत तर और अित- ववशशट ट शाखाओं में अध मापन और प्रशशक्षण संजस्थत करना, और ऐसी शाखाओं में अन ु संधान के शलए तथा ज्ञान की अशभव ृ वद्ध और प्रसार के शलए उपबंध करना; (ख) डडिग्रमां, डडप लोमे, प्रमाणपत्र और अन म शैक्षखणक उपािधमां संजस्थत करना और प्रदान करना; (ग) संस् थान का प्रशासन और प्रबंधन संपाददत करना; (घ) तत समम प्रव ृ त त वविधमों के अन ु रूप, अध ममन के ववशभन न पाठ्मिमों में अभ मिथवमों/छात्रों/सहभािगमों के प्रवेश के शलए वविनममों द्वारा उपबंध करना; (ड.) गवनेंस और सोशशमल साइंसेज तथा सहबद्ध ववषमों और दस् तावेज, और उनके ज्ञान के प्रसार के शलए अध ममन के पाठ्मिम, प्रशशक्षण और अन ु संधान वविनददवट ट करना और संचाशलत करना; (च) गितमान वैजशवक गवनेंस और सोशशमल साइंसेज पद्धितमों के अन ु रूप अशभनव शशक्षा शास् त्र ववकशसत करना;
भाग 4 (क) राजस् थान राज-पत्र, अगस् त 22, 2023 277
(छ) परीक्षाएं संचाशलत करना और एक िनट पक्ष एवं पारदशी प्रणाली के माध मम से म ू ल मांकन और कामव िनधावरण की प्रकिमाएं स् थावपत करना; (ज) शशक्षा की लागत कम करना और स ू चना तथा संस ू चना प्रौद्मोिगकी और अन म अशभनव पद्धितमों के उपमोग द्वारा शशक्षा की पह ु ंच में व ृ वद्ध करना; (झ) संस् थान द्वारा उपबंिधत प्रशशक्षण, परामशव और सलाहकार सेवाओं इत मादद को सजममशलत करते ह ु ए, शशक्षण और अन म सेवाओं के शलए, संस् था मा िनगशमत िनकाम छात्रों/अभ मिथवमों/सहभािगमों और ककसी अन म व मजक्त, से फीस और अन म प्रभारों के, जैसा संस् थान उिचत समझे, संदाम को अवधाररत, वविनददवट ट और प्राप त करना; (ञ) संस् थान के ककसी कारबार के िनपटान के शलए मा संस् थान से संबंिधत ककसी मामले में सलाह देने के शलए सशमितमां िनम ु क् त करना; (ट) संस् थान के प ू ंजीगत व ममों और उसकी शजक्तमों के प्रमोग और क ृ त मों के िनववहन में उपगत व मम को सजममशलत करते ह ु ए, व ममों की प ू ितव करने के शलए अन ु दान, दान, अशभदाम और ववन मास प्राप त करना और संस् थान की आन तररक रूप से स ृ जजत िनिधमों को अशभरक्षा में रखना; (ठ) भागीदारी, संबद्धता और व ृ जततक के अन म वगव मा मानद मा तकनीकी सदस् मता मा पद, संस् थान जैसा आवश मक समझे, स ृ जजत करना; (ड) ऐसे अन म क ृ त मों का पालन करना, जो संस् थान के उद्देश मों को कामावजनवत करने के शलए आवश मक हों; और (ढ) संस् थान के उद्देश मों को आगे बढाने के िम में मथा आवश मक, कोई अन म कामव मा बात करना: परंत ु संस् थान-
- (i) राज म सरकार की प ू वव मंज ू री के शसवाम संस् थान की ककसी स् थावर सम पजतत का बंधक, वविम, वविनमम, दान मा अन मथा के माध मम से हस् तांतरण नहीं करेगा; और
- (ii) राज म सरकार के प ू वावन ु मोदन के शसवाम मा राज म सरकार के ककसी साधारण मा ववशेष आदेश के अन ु सरण के शसवाम, संस् थान में कोई पद स ृ जजत नहीं करेगा।
- (2) संस् थान एक गैर-लाभकारी वविधक इकाई होगा और इस अिधिनमम के अधीन इसके प्रचालन से संबंिधत समस् त व ममों की प ू ितव के पश चात ् , ऐसे संस् थान के राजस् व के अिधशेष, मदद कोई हों, के ककसी भाग का, संस् थान की व ृ वद्ध और ववकास मा उसमें अन ु संधान संचाशलत करने इत मादद से शभन न प्रमोजन के शलए वविनधान नहीं ककमा जामेगा।
- (3) संस् थान, शासी बोडव के प ू वावन ु मोदन से, शशक्षाक्षेत्र और उद्मोग दोनों से अध मापन और गैर- अध मापन कमवचाररव ृ ंद मा तो स् थामी मा संववदात मक आधार पर िनम ु क् त कर सकेगा। संस् थान कितपम किमाकलापों और स ु ववधाओं को, जो शासी बोडव द्वारा उपम ु क् त समझी जामें, आउटसोसव भी कर सकेगा ।
- (4) संस् थान के कमवचाररमों के ववशभन न प्रवगों के वेतन और अन म भतते ऐसे होंगे जो समम-समम पर शासी बोडव द्वारा, ववतत और उपापन सशमित की सहमित से, चमन सशमित के स ु झावों पर अवधाररत ककमे जामें। अधयाय-3 संस्थान र के अधिकारी
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