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्ररभाषाएं.- इस अिधिनमम में, जब तक कक संदभव से अनमथा अपेक्षक्षत न हो,-
The Mahatma Gandhi Institute of Governance and Social Sciences Act, 2023(क) “बोडव” से संस् थान के संबंध में, धारा 16 में िनददवट ट शासी बोडव अशभप्रेत है;
274 राजस् थान राज-पत्र, अगस् त 22, 2023 भाग 4 (क½
(ख) “चेमरपसवन” से धारा 8 में िनददवट ट संस् थान के शासी बोडव का चेमरपसवन अशभप्रेत है; (ग) “संकामाध मक्ष” से धारा 13 के अधीन िनम ु क् त संस् थान का संकामाध मक्ष अशभप्रेत है जो संस् थान के शैक्षखणक किमाकलापों का प्रभारी होगा; (घ) “िनदेशक” से धारा 10 के अधीन िनम ु क् त संस् थान का िनदेशक अशभप्रेत है; (ङ) “कमवचारी” से संस् थान द्वारा िनम ु क् त कोई व मजक्त अशभप्रेत है और इसमें अध मापक मा संकाम सदस् म, कोई प्रशासिनक कमवचाररव ृ न द, मा संस् थान के कमवचाररव ृ न द का कोई अन म सदस् म सजममशलत है; (च) “संकाम सदस् म मा संकाम” से शैक्षखणक क्षेत्र से कोई आचामव, सह-आचामव, सहामक आचामव और/मा शैक्षखणक क्षेत्र से व मवसामरत/व ृ जततक आचामव मा संस् थान द्वारा शशक्षा मा प्रशशक्षण मा मागवदशवन देने मा संस् थान में अन ु संधान संचाशलत करने के शलए, मा तो स् थामी तौर पर मा संववदात मक आधार पर, िनम ु क् त मा कामवरत व मजक्त अशभप्रेत है और इसमें संकामाध मक्ष और िनदेशक सजममशलत हैं; (छ) “ववतत अिधकारी” से धारा 14 के अधीन िनम ु क् त ककमा गमा संस् थान का ववतत अिधकारी अशभप्रेत है; (ज) “िनिध” से धारा 24 के अधीन संधाररत संस् थान की िनिध अशभप्रेत है; (झ) “उद्मोग भागीदार” से कोई व मजक्त, मा भारतीम न मास अिधिनमम, 1882 (1882 का केंद्रीम अिधिनमम सं. 2) के अधीन स् थावपत कोई न मास, मा कंपनी अिधिनमम, 2013 (2013 का
रजजस् ट्रीक ृ त की गमी सोसाइटी, मा भारतीम भागीदारी अिधिनमम, 1932 (1932 का केंद्रीम अिधिनमम सं.9) के अधीन रजजस् ट्रीक ृ त कोई भागीदारी फमव, मा कोई ववततीम संस् था मा ऐसे एक मा एक से अिधक उद्मोग भागीदारों का कोई संमोजन अशभप्रेत है; (ञ) “संस् थान” से धारा 3 के अधीन स् थावपत ववश वववद्मालम की प्राजस्थित रखने वाला, डडग्री प्रदान करने वाला स् वामत त उच चतर अिधगम केंद्र, महात मा गांधी इंस् टीट्म ू ट ऑफ गवनेंस एण् ड सोशशमल साइंसेज, अशभप्रेत है;
(ट) “रा.सं.रैं.फ्रे.” से ववशभन न ववश वव
वद्मालमों और शैक्षखणक संस् थाओं के शलए रैंकक ं ग फ्रेमवकव के रूप में, मानव संसाधन ववकास मंत्रालम द्वारा अन ु मोददत और शशक्षा मंत्रालम, भारत सरकार द्वारा स् वीक ृ त राट ट्रीम संस् थागत रैंककग फ्रेमवकव अशभप्रेत है; (ठ) “ववदहत” से वविनममों मा, मथाजस्थित, िनममों द्वारा ववदहत अशभप्रेत है; (ड) “लोक-िनजी भागीदारी” से राज म सरकार की स् कीम के अधीन ऐसी भागीदारी अशभप्रेत है जो राज म सरकार और उद्मोग भागीदारों के मध म सहमोग अंतववशलत करने वाले संस् थान की स् थापना के शलए उपबंध करती है; (ढ) “क ु ल-सिचव” से धारा 12 के अधीन िनम ु क् त संस् थान का क ु ल-सिचव अशभप्रेत है;
भाग 4 (क) राजस् थान राज-पत्र, अगस् त 22, 2023 275
(ण) “वविनमम” से धारा 31 के अधीन बनामे गमे संस् थान के वविनमम अशभप्रेत हैं; (त) “िनमम” से इस अिधिनमम के अधीन बनामे गमे िनमम अशभप्रेत हैं; (थ) “राज म” से राजस् थान राज म अशभप्रेत है; और (द) “वव.अ.आ.” से ववश वववद्मालम अन ु
दान आमोग अिधिनमम, 1956 (1956 का केंद्रीम
अिधिनमम सं. 3) की धारा 4 के अधीन स् थावपत ववश वववद्मालम अन ु दान आमोग अशभप्रेत है।
अधयाय-2 संस्थान र
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