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संस्थान र का सभी िगों और ्ंथ के शलए ख
The Mahatma Gandhi Institute of Governance and Social Sciences Act, 2023ु ला होन रा.- संस् थान शलंग, नस् ल, पंथ मा वगों का ववचार ककमे बबना समस् त व मजक्तमों के शलए ख ु ला होगा, और संस् थान के शलए मह वविधप ू णव नहीं होगा कक वह ककसी व मजक्त, जो चाहे कोई भी धाशमवक ववश वास मा व मवसाम मा राजनैितक राम रखता हो, पर संस् थान के ककसी अध मापक के रूप में िनम ु क् त ककमे जाने मा उसमें कोई अन म पद धाररत करने मा संस् थान के एक छात्र के रूप में प्रवेश शलमे जाने मा उसके ककसी ववशेषािधकार का उपभोग मा प्रमोग करने का हकदार बनाने के शलए कोई भी ऐसे परीक्षण को अपनामे मा अिधरोवपत करे: परंत ु अन ु स ू िचत जाितमों, अन ु स ू िचत जनजाितमों, वपछडे वगों, अित वपछडे वगों, आिथवक रूप से कमजोर वगों, मदहलाओं और ददव मांगजन और समम-समम पर राज म सरकार द्वारा मथावविनददवट ट अन म प्रवगों से संबंिधत अभ मिथवमों के शलए कमवचाररमों की भती के शलए पदों पर आरक्षण और छात्रों के शलए ककसी भी पाठ्मिम में प्रवेश के शलए स् थानों का आरक्षण, राज म सरकार की तत समम प्रव ृ तत वविधमों और आदेशों से वविनमशमत ककमा जामेगा।
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