section 44
अशभलेख के सब
The Mahatma Gandhi Institute of Governance and Social Sciences Act, 2023ू त का ढंग.- (1) संस् थान के ककसी प्रािधकारी मा सशमित की कोई रसीद, आवेदन, नोदटस, आदेश, कामववाही मा संकलप, मा संस् थान के कधजे में के अनम दस्तावेज मा संस्थान द्वारा सममक ् रूप से संधाररत ककसी रजजस्टर में की कोई प्रववजटट, मदद िनदेशक द्वारा प्रमाखणत हो, तो ततसमम प्रव ृ तत ककसी अनम वविध में अन तवववट ट ककसी बात के होते ह ु ए भी, उसमें वविनददवटट मामलों और संवमवहारों के प्रथमदृटटमा साक्षम के रूप में इस प्रकार स्वीक ृ त होंगे, जहां मदद उनका म ू ल प्रस् त ु त ककमा गमा होता, तो साक्ष म में ग्राह्म होता।
- (2) ककसी भी कामववाही में, जजसमें संस्थान पक्षकार नहीं हो, संस्थान के ककसी भी कमवचारी से संस्थान के ककसी दस्तावेज, रजजस्टर मा अनम अशभलेख को प्रस् त ु त करना, जजसकी अंतववस् त ु ओं को उप-धारा (1) के अधीन ककसी प्रमाखणत प्रितशलवप द्वारा साबबत ककमा जा सकता हो, मा साक्षी के रूप में मामलों और
294 राजस् थान राज-पत्र, अगस् त 22, 2023 भाग 4 (क½
अशभशलखखत संव मवहारों को साबबत करने के शलए उपसंजात होना तब तक अपेक्षक्षत नहीं होगा जब तक कक ववशेष कारण से न मामालम इसका आदेश न कर दे।
Study data processing for this section.
PDF: pending for this language.