section 11
संस्था्क नन रदेिक और नन रदेिक की िक्ततयां और क
The Mahatma Gandhi Institute of Governance and Social Sciences Act, 2023ृ तय.- (1) संस् थापक िनदेशक/िनदेशक संस् थान का प्रम ु ख कामवकारी और शैक्षखणक अिधकारी होगा।
- (2) उप-धारा (1) में अंतवववट ट उपबंधों की व मापकता पर प्रितक ू ल प्रभाव डाले बबना िनदेशक,-
(क) चेमरपसवन की अन
ु पजस्थित में, बैठकों की अध मक्षता करेगा; (ख) संस् थान के कामवकलापों का साधारण पमववेक्षण और िनमंत्रण करेगा;
(ग) संस् थान की िनरंतर प्रगित के शलए म
ु जक्तप ू णव दृजटटकोण, मोजना और नेत ृ त व की व मवस् था करेगा;
(घ) संस् थान के प्रािधकाररमों के वविनश चमों के किमान वमन को स
ु िनजशचत करेगा;
(ङ) संस् थान के पात्र, िनमशमत छात्रों के शलए लाभप्रद िनमोजन अवसर प्रदान करने के साथ
पाठ्म वववरण स ृ जन और वास् तववक समम प ु नरीक्षण के शलए ख माित प्राप त शैक्षखणक संस् थाओं के साथ सहमोग करने के शलए उततरदामी होगा;
ु देश देने और अन ु शासन बनामे रखने के शलए उततरदामी होगा;
अनिधक की कालाविध के शलए बोडव के अन ु मोदन से लगा सकेगा;
(झ) ग
ु णवतता मानकों पर वास् तववक शैक्षखणक/संस् थागत मािनटररंग के शलए उततरदामी होगा;
(ञ) प्रत मेक शैक्षखणक वषव के शलए संस् थागत ववकास मोजना (आई.डी.पी.) की तैमारी और
दीघवकाशलक ववकास लक्ष मों से अन ु रूपता के शलए उततरदामी होगा; और
(ट) कारपोरेट सामाजजक उततरदािमत व (सीएसआर) िनिधकरण, प्रामोजजत अन
ु संधान, उद्मोग सहमोग, संम ु क् त प्रमाणन इत मादद जैसे स् त्रोतों से िनिधमां प्राप त करने के शलए उततरदामी होगा।
- (3) जहां कोई मामला तत काल प्रक ृ ित का है जजसमें त ु रंत कारववाई अपेक्षक्षत है और वह संस् थान के ककसी अिधकारी मा प्रािधकारी द्वारा, जो इस अिधिनमम के द्वारा मा अधीन उस पर कारववाई करने के शलए सशक् त है, तत काल कारववाई नहीं की जा सकती हो वहां, िनदेशक ऐसी कारववाई कर सकेगा जो वह उिचत समझे और उसके द्वारा की गमी कारववाई की ररपोटव तत काल चेमरपसवन को प्रस् त ु त करेगा और उस अिधकारी मा प्रािधकारी को भी करेगा जो सामान म अन ु िम में मामले पर कारववाई करता: परंत ु मदद ऐसे अिधकारी मा प्रािधकारी की मह राम है कक िनदेशक द्वारा ऐसी कारववाई नहीं की जानी चादहए थी, वह मामले को चेमरपसवन को िनद े शशत कर सकेगा, जो िनदेशक द्वारा की गमी कारववाई को मा तो प ु ट ट कर सकेगा मा उसे बाितल कर सकेगा मा ऐसी रीित से, जो वह उिचत समझे, उपांतररत कर सकेगा और तद ु परर मह प्रभावी नहीं रहेगा मा, मथाजस्थित, इसका उपांतररत रूप में प्रभाव होगा: परंत ु मह और कक ऐसे बाितलकरण मा उपांतरण का, जैसा प ू वववती परन त ु क में िनददवट ट है, िनदेशक के आदेश के अधीन मा द्वारा प ू वव में ककमे गमे ककसी कामव पर कोई प्रितक ू ल प्रभाव नहीं होगा।
- (4) िनदेशक ऐसी अन म शजक्तमों का प्रमोग और ऐसे अन म क ृ त मों का पालन करेगा जो उसे बोडव के चेमरपसवन मा ककसी अन म प्रािधकारी द्वारा समन ु देशशत ककमे जामें।
- (5) िनदेशक संस् थान से संबंिधत समस् त मामलों के संचालन और प्रबंधन के शलए उततरदामी होगा।
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