section 17
बोडस की िक्ततयां और क
The Mahatma Gandhi Institute of Governance and Social Sciences Act, 2023ृ तय.- (1) इस अिधिनमम में मथा अनमथा उपबंिधत के शसवाम, बोडव, संस्थान के कामवकलापों के साधारण अधीक्षण, िनदेश और िनमंत्रण के शलए उततरदामी होगा।
- (2) उप-धारा (1) के उपबंधों पर प्रितक ू ल प्रभाव डाले बबना, बोडव-
(क) संस्थान के कामवकलापों और कामवकरण के प्रशासन से संबंिधत नीित के मामलों पर
संस्थान के वविनश चमों के कामावनवमन के शलए कदम उठामेगा; (ख) उद्मोग की पररवतवनशील आवश मकताओं के अन ु रूप संस्थान में पाठ्मिमान ु सार अध ममन संजस्थत करेगा और संस्थान द्वारा संचाशलत परीक्षाओं से संबंिधत मामलों सदहत समस्त शैक्षखणक मामलों पर ववद्मा पररषद् की सलाह पर वविनशचम लेगा; (ग) संस्थान की िनरंतर प्रगित के शलए नीितगत पररकल पना, मोजना और नेत ृ तव प्रदान करेगा; (घ) संस्थान की संपजतत और िनिधमों को धाररत और िनमंबत्रत करेगा; (ङ) संस्थान के िनशमतत कोई जंगम मा स् थावर संपजतत अजजवत कर सकेगा; (च) वविनददवटट प्रमोजनों के शलए संस्थान के व ममन के अधीन रखी गमी ककसी िनिध की व मवस् था करेगा; (छ) संस्थान के अधमापकों और अनम कमवचाररमों के पदों को स ृ जजत मा समाप त कर सकेगा; (ज) संस्थान के ववतत, लेखा, वविनधान, संपजतत, कारबार और समस्त अनम प्रशासिनक कामवकलापों का प्रबंध और वविनममन कर सकेगा और इस प्रमोजन के शलए, ऐसा अशभकताव, िनम ु क्त कर सकेगा, जो वह उिचत समझे; (झ) संस्थान के धन (ववनमास संपजतत से ककसी आम को सजममशलत करते ह ु ए) का ऐसे स्टॉक, िनिधमों, अंशों मा प्रितभ ू ितमों में वविनधान कर सकेगा जो वह समम-समम पर उिचत समझे; (ञ) संस्थान के िनशमतत संववदाएं कर सकेगा, उनमें पररवतवन, उनका कामावन वमन और रद्दकरण कर सकेगा; और (ट) संस्थान के दहत में उन मामलों पर कोई अनम वविनश चम कर सकेगा, जो इस अिधिनमम के उपबंधों मा तदधीन बनाए गए वविनममों से असंगत न हों।
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