section 18
विद्या ्ररषद्.- (1) ववद्मा पररषद् िनमनशलखखत से शमलकर बनेगी-
The Mahatma Gandhi Institute of Governance and Social Sciences Act, 2023(क) िनदेशक - पदेन चेमरपसवन;
(ख) क ु
ल-सिचव - पदेन सदस् म;
(ग) संकामाध मक्ष
- • पदेन सदस्म-सिचव;
(घ) अधमापन ववभागों के समस्त ववभागाध मक्ष - पदेन सदस् म;
(ङ) राजम सरकार की शसफाररश पर, चेमरपसवन द्वारा नामिनददवटट ककमे जाने वाले ववतत/ गवनेंस और
सोशशमल साइंसेज सेक् टर से तीन व मजक्त - सदस्म; और
(च) राजम सरकार की शसफाररश पर, चेमरपसवन द्वारा
नामिनददवटट ककमे जाने वाले भारत मा ववदेश से तीन - सदस्म।
286 राजस् थान राज-पत्र, अगस् त 22, 2023 भाग 4 (क½
ववखमात शशक्षाववद्
- (2) ववद्मा पररषद् िनमनशलखखत क ृ त म संपाददत करेगी, अथावत ् :- (क) ववशभन न ववभागों के शलए अध ममन के पाठ्मिमों हेत ु
पाठ्मचमाव और पाठ्म वववरण
तैमार करना और उनमें पररवतवनों की शसफाररश करना; (ख) मह स ु िनजशचत करना कक प्रस्ताववत पाठ्मिम ऑनलाइन/डडजजटल अिधगम में शशिथलीकरण और ववकास का उपमोग कर रहे हैं; (ग) कैररमर परामशव सहामता सदहत व मजक्तगत अिधगम को समथव बनाना; (घ) समस्त पाठ्मिमों में ववरचनातमक िनधावरणों को समथव बनाना; (ङ) परीक्षाओं के संचालन के शलए वमवस्था करना; (च) ववभागों के कामवकरण के संबंध में शैक्षखणक मामलों पर शसफाररशें करना; (छ) ववद्मा पररषद् के सदस्मों, संस्थान के अनम अधमापकों और बाह्म ववशेषज्ञों में से, ऐसे वविनददवटट मामलों पर उप-सशमितमां िनम ु क् त करना जो ववद्मा पररषद् द्वारा ऐसी उप- सशमित को िनददवटट ककमे जामें; (ज) उप-सशमितमों की शसफाररशों पर ववचार करना और बोडव को मथोिचत शसफाररशें करने सदहत प्रत मेक मामले की पररजस्थितमों के अन ु सार अपेक्षक्षत कारववाई करना;
(झ) ववभागों के किमाकलापों का आविधक प
ु नवववलोकन करना और मदद आवशमक हो तो बोडव को मथोिचत शसफाररशें करना; (ञ) प ु स् तकालम और अन ु संधान केंद्र आदद के कामवकरण पर सलाह देना; (ट) संस्थान के भीतर अन ु संधान प्रोतसादहत करना और िचंतन-आववट कार-किमानवमन की संस् क ृ ित का संवधवन करना; (ठ) शैक्षखणक कमवचाररव ृ ंद द्वारा ककमे जाने वाले परामशव कामव के संबंध में अन ु सरण की जाने वाली साधारण नीित पर सलाह देना; (ड) कक्षाओं, प ु स्तकालम और इनकी शाखाओं के िनरीक्षण हेत ु उपबंध करना और उसकी ररपोटव बोडव को प्रस्त ु त करना; और (ढ) पाररतोवषकों से ज ु डी शतों के अन ु सार व ृ जतत, अधमेताव ृ जतत, छात्रव ृ जतत, श ु ल क-म ु जक्त, पदक और प ु रस् कार आदद प्रदान करना।
- (3) शैक्षखणक संवमवहारों और अधमापन-अिधगम की उभरती आवशमकताओं के प ु नवववलोकन के शलए, ववद्मा पररषद्, जजतनी बार आवश मक हो, ककन त ु एक कैलेण् डर वषव के दौरान चार बार से अन म ू न बैठकें करेगी।
- (4) ववद्मा पररषद् की बैठक पररषद् के सदस्म-सिचव द्वारा मा तो स् वप्रेरणा से मा िनदेशक के िनदेश पर मा ववद्मा पररषद् के कम से कम पांच सदस् मों द्वारा हस्ताक्षररत अध मपेक्षा पर ब ु लामी जाएगी।
- (5) ववद्मा पररषद् के सदस्मों की क ु ल संखमा के आधे से गणप ू ितव होगी।
भाग 4 (क) राजस् थान राज-पत्र, अगस् त 22, 2023 287
- (6) बैठक से कम से कम एक सपताह प ू वव सदस्म-सिचव द्वारा प्रत मेक बैठक की कामवस ू ची सदहत एक शलखखत नोदटस, ववद्मा पररषद् के सदस्मों में पररचाशलत ककमा जामेगा। ववद्मा पररषद् का चेमरपसवन कामवस ू ची पर ऐसी ककसी मद को सजममशलत करने की अन ु
ज्ञा दे सकेगा, जजसके शलए सममक
् रूप से नोदटस नहीं ददमा गमा हो।
- (7) चेमरपसवन अत मावश मक मा ववशेष म ु द्दों पर ववचार करने के शलए, उप-धारा (6) में अंतवववट ट ककसी बात के होते ह ु ए भी, अलप स ू चना पर ववद्मा पररषद् की एक आपात बैठक ब ु ला सकेगा।
- (8) ववद्मा पररषद् के चेमरपसवन का वविनशचम समस्त मामलों के संबंध में अंितम होगा।
- (9) ववद्मा पररषद् के कामवव ृ तत सदस्म-सिचव द्वारा तैमार ककमे जामेंगे और बैठक में उपजस्थत समस्त सदस्मों के मधम पररचाशलत ककमे जामेंगे।
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