section 64
Constitution of Special Areas
The Madhya Pradesh Town and Country Planning Act, 1973(1) यदि किसी क्षेत्र, नगर या नगरी को प्रादेशिक योजना में विशेष क्षेत्र के रूप में अभिहित किया गया हो, या यदि राज्य सरकार का किसी अन्य प्रकार से यह समाधान हो जाए कि लोकहित में यह समीचीन है कि किसी क्षेत्र, नगर या नगरी को विशेष क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाए तो वह, अधिसूचना द्वारा उस क्षेत्र के रूप में अभिहित कर सकेगी जो कि ऐसे नाम से जाना जाए जैसा कि उसमें (अधिसूचना में) विनिर्दिष्ट किया जाए। (2) ऐसी अधिसूचना में विशेष क्षेत्र की सीमाएं परिनिश्चित की जाएगी। (3) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा - (क) विशेष क्षेत्र की सीमाओं में इस प्रकार परिवर्तन कर सकेगी कि ऐसा क्षेत्र, जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, उसमें सम्मिलित किया जा सके या उसमें से अपवर्जित किया जा सके, (ख) यह घोषणा कर सकेगी कि विशेष क्षेत्र उस रूप में नहीं रहेगा। (4) [लोप किया गया]
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