section 62
Statement of annual income and expenditure
The Madhya Pradesh Town and Country Planning Act, 1973(1) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रत्येक वर्ष अधिक से अधिक 10 मार्च तक, वार्षिक आय तथा व्यय का विवरण तैयार करवाएगा जिसमें पिछले वर्ष के प्राक्कलन तथा वास्तविक आंकड़े और अगले वित्तीय वर्ष के लिए प्राक्कलन दिए जाएंगे। (2) इस प्रकार तैयार किया गया वार्षिक विवरण (जिसे इसमें के पश्चात 'बजट' कहा गया है) मुख्य नगरपालिक अधिकारी द्वारा, अध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी के समक्ष रखा जाएगा। (3) नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी, उसे इस प्रकार प्रस्तुत किए गए प्राक्कलन पर विचार करेगा और उसे या तो अपरि वर्तित रूप से या ऐसे परिवर्तनों के जैसा कि वह उचित समझे, अध्यधीन रहते हुए मंजूर करेगा। (4) उपधारा (3) के अधीन मंजूर किए गए बजट की एक प्रति राज्य सरकार को तथा संचालक को भेजी जाएगी। (5) राज्य सरकार नगर तथा विकास प्राधिकारी को बजट में ऐसा उपांतरण करने का निर्देश दे सकेगी जैसा कि आवश्यक समझा जाए। (6) नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी, ऐसे निर्देशों के प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन के भीतर या तो उपांतरण को प्रतिगृहीत कर लेगा या राज्य सरकार को और निवेदन करेगा। (7) राज्य सरकार नगर तथा विकास प्राधिकारी के निवेदन पर विचार करने के पश्चात, उस पर ऐसे आदेश पारित करेगी जैसे कि उचित समझे जाएं, और आदेशों की तारीख से बजट सरकार द्वारा आदेशित उपांतरणों के साथ प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।
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