section 5
गोवंशीय पशुओं के विक्रय, क्रय या व्ययन का प्रतिषेध
The Jharkhand Bovine Animal Prohibition of Slaughter Act, 2005Criminal200540 sections
Statutory text
कोई भी व्यक्ति गोवंशीय पशुओं की हत्या के लिये या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि ऐसे पशुओं की हत्या की जायेगी, न तो क्रय करेगा न विक्रय करेगा और न अन्यथा व्ययन करेगा और न उनको क्रय करने, विक्रय करने या अन्यथा व्ययन करने की प्रस्थापना करेगा और न उनका क्रय, विक्रय या अन्यथा व्ययन करवायेगा ।
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