section 4
हत्या के लिए गो-पशुओं के परिवहन का प्रतिषेध
The Jharkhand Bovine Animal Prohibition of Slaughter Act, 2005Criminal200540 sections
Statutory text
कोई भी व्यक्ति गो पशुओं का, इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में उसकी हत्या के प्रयोजन के लिए, या यह जानकारी रखते हुए कि उसकी इस प्रकार हत्या की जाएगी या उसकी इस प्रकार हत्या किये जाने की संभावना है, राज्य के भीतर के किसी स्थान से राज्य के बाहर के किसी स्थान को परिवहन नहीं करेगा या उसके परिवहन के लिए प्रस्थापना नहीं करेगा या प्रस्थापना नहीं करवाएगा ।
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