section 17
इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने वाले अधिकारी लोक सेवक समझे जाएँगे
The Jharkhand Bovine Animal Prohibition of Slaughter Act, 2005Criminal200540 sections
Statutory text
धारा-17: इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने वाले अधिकारी लोक सेवक समझे जाएँगे : समस्त सक्षम अधिकारी, पशु चिकित्सा अधिकारी तथा ऐसे अन्य व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हों, भारतीय दण्ड संहिता 1860 (क्रमांक 45 सन् 1860) की धारा 21 के अंतर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे ।
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