section 2
परिभाषाएँ
The Jharkhand Bovine Animal Prohibition of Slaughter Act, 2005इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो - (क) 'गो-मांस' से गोवंशीय पशु का मांस अभिप्रेत है ; (ख) 'गोवंशीय पशु' से अभिप्रेत है गाय, बछड़ा, बछिया, साँड़ या बैल; (ग) 'साँड़' से गोवंशीय पशु प्रजाति का तीन वर्ष की आयु से ऊपर का कोई अवन्ध्यकृत नर अभिप्रेत है ; (घ) 'बैल' से गोवंशीय पशु प्रजाति का तीन वर्ष की आयु से ऊपर का कोई वन्ध्यकृत नर अभिप्रेत है ; (ङ) 'बछड़ा' से गोवंशीय पशु प्रजाति का तीन वर्ष और उससे कम की आयु का कोई वन्ध्यकृत/अवन्ध्यकृत नर अभिप्रेत है ; (च) 'गाय' से गोवंशीय पशु प्रजाति का तीन वर्ष की आयु से ऊपर की कोई मादा अभिप्रेत है ; (छ) 'बछिया' से गोवंशीय पशु प्रजाति का तीन वर्ष और उससे कम की आयु का कोई मादा अभिप्रेत है ; (ज) 'हत्या' से अभिप्रेत है किसी ढंग से और किसी भी प्रयोजन के लिए साशय मारना और इसके अन्तर्गत इस प्रकार विकलांग करना या ऐसी शारीरिक क्षति पहुँचाना जिससे कि मामूली अनुक्रम में मृत्यु हो जाय । दुर्घटनावश या आत्मरक्षा में की गई हत्या को इस अधिनियम में हत्या नहीं माना जाएगा; (झ) 'निर्यात' से झारखण्ड राज्य से झारखण्ड राज्य के बाहर किसी भी अन्य स्थान को ले जाया जाना अभिप्रेत है; (ञ) 'सक्षम अधिकारी' से अभिप्रेत है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो अनुमंडल दंडाधिकारी के पद से न्यून न हो तथा जिसे राज्य सरकार ने अधिसूचना द्वारा इस हेतु नियुक्त किया हो; (ट) 'संहिता' से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) अभिप्रेत है; (ठ) 'पशु चिकित्सा पदाधिकारी' से अभिप्रेत है झारखण्ड पशुपालन सेवा के वैसे पशु चिकित्सा पदाधिकारी जिन्हें राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा अपनी समस्त शक्तियाँ या उनमें से कोई शक्ति प्रत्यायोजित किया गया हो ; (ड) "'अपीलीय अधिकारी'" से अभिप्रेत है कि कोई ऐसा पदाधिकारी जो उपायुक्त से न्यून न हो तथा जिसे राज्य सरकार ने अधिसूचना द्वारा इस हेतु नियुक्त किया हो;
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