section 13
किसी भी गोवंशीय पशु को साशय क्षति पहुँचाने के लिए दण्ड
The Jharkhand Bovine Animal Prohibition of Slaughter Act, 2005धारा-13: किसी भी गोवंशीय पशु को साशय क्षति पहुँचाने के लिए दण्ड : (1) जो कोई गोवंशीय पशु को साशय गंभीर क्षतियाँ कारित करता है वह, दोषसिद्धि पर, ऐसे अवधि के कठोर कारावास से जो एक वर्ष से तीन वर्ष तक की होगी । और ऐसे जुर्माना से, जो तीन हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा । स्पष्टीकरण :- इस धारा के प्रयोजन के लिए गंभीर क्षति के अन्तर्गत है: (क) पुंस्त्वहरण; सांड के मामले में, (ख) किसी भी आँख को स्थायी रूप से दृष्टि शक्तिहीन करना, (ग) किसी भी कान को स्थायी रूप से श्रवण शक्तिहीन करना, (घ) किसी भी अंग या जोड़ को अलग करना, (ङ) किसी हड्डी या दाँत का भंग या विस्थापन, (च) कोई भी उपहति, जो जीवन को खतरे में डाले या जो उपहत को घोर शारीरिक कष्ट कारित करे और अन्ततः अनुपयुक्त या अनुपयोगी बना दे । (2) जो कोई उपधारा (1) के अधीन के किसी अपराध के किये जाने का दुष्प्रेरण करता है, उक्त अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी होगा और उसी दण्ड से दण्डनीय होगा जो उक्त अपराध के लिए उपबंधित है ।
Study data processing for this section.
PDF: pending for this language.