section 3
गोपशुओं की हत्या का प्रतिषेध
The Jharkhand Bovine Animal Prohibition of Slaughter Act, 2005Criminal200540 sections
Statutory text
(क) कोई भी व्यक्ति 'तत्समय प्रवृत्त' किसी विधि में या किसी प्रथा या रूढ़ि में किसी प्रतिकूल बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी गोवंशीय पशुओं का हत्या नहीं करेगा या वध नहीं करवाएगा या हत्या किये जाने के लिए इसे प्रस्थापित नहीं करवाएगा । (ख) राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश तथा ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जिन्हें अधिरोपित करना वह ठीक समझे, किन्हीं भी व्यक्ति या संस्था को चिकित्सकीय या अन्वेषण संबंधी प्रयोजनों के लिए गोवंशीय पशुओं की हत्या को या उसके मांस के कब्जे में रखे जाने को इस अधिनियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।
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