section 12
दण्ड
The Jharkhand Bovine Animal Prohibition of Slaughter Act, 2005धारा-12: दण्ड : (1) जो कोई धारा-3 या धारा-5 या धारा-6 या धारा-7 के उपबंधों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने का प्रयत्न करता है या उल्लंघन का दुष्प्रेरण करता है वह, दोषसिद्धि पर ऐसी अवधि के कठोर कारावास से, जो एक वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु दस वर्ष तक की हो सकेगी और ऐसे जुर्माने से, जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा । (2) जो कोई धारा 4-(क) या धारा 4-(ख) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना से जो पाँच हजार रुपये तक हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा । परन्तु न्यायालय के निर्णय में अभिलिखित किये जाने वाले विशेष तथा पर्याप्त कारणों के सिवाय, ऐसा कारावास छह मास से कम का नहीं होगा और ऐसा जुर्माना एक हजार रुपये से कम का नहीं होगा । (3) जब कभी किसी वाहन के द्वारा इस अधिनियम में उपबंधित नियमों के विरुद्ध गो पशुओं या उनके मांस का वहन किया जायेगा तो ऐसे वाहनों को सरकार जब्त करेगी ।
Study data processing for this section.
PDF: pending for this language.