section 18
सद्भावपूर्वक कार्य करने वाले व्यक्तियों को परित्राण
The Jharkhand Bovine Animal Prohibition of Slaughter Act, 2005Criminal200540 sections
Statutory text
धारा-18: सद्भावपूर्वक कार्य करने वाले व्यक्तियों को परित्राण : किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी बात के संबंध में, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई हो या जिसका उस तरह सद्भावपूर्वक किया जाना आशयित रहा हो, कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी ।
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