section 10
प्रवेश, तलाशी और अभिग्रहण शक्ति
The Jharkhand Bovine Animal Prohibition of Slaughter Act, 2005(1) इस अधिनियम के उपबंधों को प्रवर्तित करने के प्रयोजन के लिये, सक्षम अधिकारी या पशु चिकित्सा अधिकारी को या किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो सक्षम अधिकारी या पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा इस निमित्त लिखित में प्राधिकृत किया गया हो, यह शक्ति होगी कि वह अपने अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के किसी परिसर में, जिसके संबंध में उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि वहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया है, किया जा रहा है या किये जाने की संभावना है, प्रवेश करे तथा उनका निरीक्षण करे । (2) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट किये गये किसी परिसर पर अधिभोग रखता हो, यथास्थिति लिये अनुज्ञात करेगा जैसा कि वह (पूर्ववत) प्रयोजन के लिये अपेक्षित करे, और यथास्थिति सक्षम अधिकारी, पशुचिकित्सा अधिकारी या प्राधिकृत किये गये व्यक्ति द्वारा उससे पूछे गए किसी भी प्रश्न का उत्तर अपने सर्वोत्तम ज्ञान अथवा विश्वास के अनुसार देगा । (3) सब इंसपेक्टर की पद श्रेणी से अनिम्न पदश्रेणी का कोई पुलिस अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति, धारा 4(क) तथा धारा 4(ख) के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से या स्वयं का यह समाधान करने के लिये कि उक्त धाराओं के उपबंधों का अनुपालन किया गया है - (क) गोवंशीय पशुओं के निर्यात के लिये उपयोग में लाए गए या उपयोग में लाए जाने के लिए आशयित किसी यान में प्रवेश कर सकेगा, उसे रोक सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा, या उसमें प्रवेश करने उसे रोकने और तलाशी लेने के लिए किसी व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकेगा ।
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