section 8
Convicted prisoner not to be entitled to release in certain cases
The Haryana Good Conduct Prisoner (Temporary Release) Act, 2022, Hindi VersionCriminal202214 sections
Statutory text
8. इस अधिनियम में दी गई किसी बात के होते हुए भी, कोई भी सिद्धदोष बंदी, इस अधिनियम के अधीन रिहाई के लिए हकदार नहीं होगा, यदि, जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस उपायुक्त या पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट पर या अन्यथा से, राज्य सरकार या सक्षम प्राधिकारी की संतुष्टि हो जाती है कि उसकी रिहाई से राज्य की सुरक्षा खतरे में पड़ने या लोक व्यवस्था बनाए रखने में या शांति भंग करने में यथोचित आशंका पैदा होने की संभावना है।
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