section 6
Temporary release of convicted prisoner on custody parole and special provisions for hardcore convicted prisoners
The Haryana Good Conduct Prisoner (Temporary Release) Act, 2022, Hindi VersionCriminal202214 sections
Statutory text
6. (1) सक्षम प्राधिकारी, धारा 11 तथा 12 के अध्यधीन किसी सिद्धदोष बंदी को अभिरक्षा पैरोल प्रदान करेगा।
- (2) धारा 3, 4 तथा 5 में दी गई किसी बात के होते हुए भी, कोई भी कट्टर सिद्धदोष बंदी आपातकालीन पैरोल या नियमित पैरोल या फरलो पर रिहा किए जाने के लिए हकदार नहीं होगा: परन्तु कट्टर सिद्धदोष बंदी को उसके परिवार के सदस्य की अंत्येष्टि तथा अपने बालकों या सहोदर भाईयों या बहनों की शादी में उपस्थित होने के लिए अभिरक्षा पैरोल प्रदान की जा सकती है।
- (3) उपधारा (1) में दी गई किसी बात के होते हुए भी, कट्टर सिद्धदोष बंदी, जिसे मृत्यु दण्ड या प्राकृतिक जीवन तक आजीवन कारावास की सजा नहीं दी गई है और पिछले पांच वर्ष के दौरान कोई बड़ा जेल अपराध या कोई संज्ञेय अपराध किए बिना, अपनी सजा के पांच वर्ष (विचारण अवधि के अधीन अधिकतम दो वर्ष सहित) पूरे कर लिए हैं, सिद्धदोष बंदियों के बराबर आपातकालीन पैरोल या नियमित पैरोल या फरलो के लिए हकदार होगा। पांच वर्ष की ऐसी अवधि की गणना उसके नवीनतम अपराध या कृत्य, जो कट्टर सिद्धदोष बंदी की श्रेणी में आता है, की तिथि से की जाएगी: परन्तु कट्टर सिद्धदोष बंदी, जिसे प्राकृतिक जीवन तक कारावास के लिए दण्डादिष्ट किया गया है, सिद्धदोष बंदियों के बराबर आपातकालीन पैरोल या नियमित पैरोल के लिए केवल सात वर्ष की कारावास की सजा पूरी होने के बाद ही पात्र होगा: परन्तु यह और कि इस प्रकार अस्थाई रूप से रिहा बंदी, पैरोल या फरलो की किसी शर्त का उल्लंघन करता है या कोई आगामी तीन वर्ष के लिए ऐसी रिहाई से वंचित कर दिया जाएगा।
- (4) कट्टर सिद्धदोष बंदी सहित सिद्धदोष बंदी को अपने परिवार के सदस्य की अंत्येष्टि या अपने बालकों या सहोदर भाईयों या बहनों की शादी में उपस्थित होने के लिए उसकी सजा की अवधि पूरी होने पर विचार किए बिना, अभिरक्षा पैरोल प्रदान की जा सकती है।
- (5) सक्षम प्राधिकारी, पुलिस थाना, जहां से बंदी अभिरक्षा पैरोल प्राप्त करना चाहता है, के प्रभारी के माध्यम से या जेल अधिकारी, जो सहायक अधीक्षक जेल की पदवी से नीचे का न हो, के माध्यम से अभिरक्षा पैरोल प्रदान करने हेतु तथ्यों का सत्यापन करेगा।
- (6) अभिरक्षा पैरोल, यात्रा समय को निकालते हुए एक प्रसंग के लिए छह घंटे से अधिक के लिए प्रदान नहीं की जाएगी और अभिरक्षा पैरोल के लिए पुलिस एस्कॉर्ट गार्ड, जिले के पुलिस अधीक्षक या पुलिस उपायुक्त, जिसकी अधिकारिता में जेल अवस्थित है, द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। अभिरक्षा पैरोल की अवधि, जेल में बिताई गई अवधि के रूप में समझी जाएगी।
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