section 5
Temporary release of convicted prisoner on emergency parole on certain conditions
The Haryana Good Conduct Prisoner (Temporary Release) Act, 2022, Hindi VersionCriminal202214 sections
Statutory text
5. (1) सक्षम प्राधिकारी, धारा 11 तथा 12 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट ऐसी शर्तों तथा प्रक्रिया के अध्यधीन किसी सिद्धदोष बंदी को आपातकालीन पैरोल प्रदान करेगा। यदि किसी सिद्धदोष बंदी के परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो गई है या गम्भीर अवस्था में है या सिद्धदोष बंदी स्वयं गम्भीर अवस्था में है, तो उसके द्वारा भोगी जा रही सजा की अवधि पर विचार किए बिना किसी सिद्धदोष बंदी को किसी भी समय आपातकालीन पैरोल प्रदान की जाएगी।
- (2) सक्षम प्राधिकारी, संबंधित पुलिस थाना के प्रभारी के माध्यम से या जेल अधिकारी, जो सहायक अधीक्षक जेल की पदवी से नीचे का न हो, के माध्यम से तथ्यों का सत्यापन करेगा, जो चौबीस घण्टे के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। सिद्धदोष बंदी या उसके परिवार के सदस्य की गम्भीर अवस्था के तथ्य, सम्बन्धित चिकित्सा अधिकारी द्वारा सत्यापित किए जाएंगे तथा सम्बन्धित सिविल सर्जन द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किए जाएंगे।
- (3) अवधि, जिसके लिए किसी सिद्धदोष बंदी को इस धारा के अधीन रिहा किया जा सकता है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्मित की जाएगी, जो कलैण्डर वर्ष में कुल मिलाकर चार सप्ताह से अधिक नहीं होगी तथा अवधि भागों में भी हो सकती है।
- (4) इस धारा के अधीन रिहाई की अवधि सजा की ओर नहीं गिनी जाएगी। कोई भी सामान्य माफी इस अवधि के लिए प्रदान नहीं की जाएगी।,
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