section 10
Penalty for failure to surrender
The Haryana Good Conduct Prisoner (Temporary Release) Act, 2022, Hindi VersionCriminal202214 sections
Statutory text
10. (1) धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन किसी अपराध का सिद्धदोष बन्दी, किसी भी प्रकार के कारावास, जो दो वर्ष से कम नहीं होगा, जो तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और एक लाख रूपए तक के जुर्माने से दण्डनीय होगा।
- (2) उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय अपराध को संज्ञेय और अजमानतीय समझा जाएगा।
- (3) जमानत की पूरी राशि, अधीक्षक जेल की सिफारिश पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जब्त की जाएगी।
- (4) ऐसा सिद्धदोष बन्दी, धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट किसी भी दण्ड के लिए भी दायी होगा।
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