section 33
सद्भावनापूर्वक कार्य करनेवाले व्यक्तियों का संरक्षण और वाद तथा अभियोजन की अवधि.
The Madhya Pradesh Nagariya Sthawar Sampati Kar Adhiniyam, 1964General196436 sections
Statutory text
३३. (१) राज्य शासन के किसी भी सेवक के विरुद्ध किसी भी ऐसी बात के संबंध में, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन सद्भावनापूर्वक की गई हो, कोई भी वाद या अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां प्रस्तुत नहीं होंगी.
(२) किसी भी ऐसी बात के सम्बन्ध में, जो इस अधिनियम के अधीन की गई हो या जिसका किया जाना आशयित रहा हो, राज्य शासन के विरुद्ध कोई भी वाद संस्थित नहीं किया जायगा और न राज्य शासन के किसी भी सेवक के विरुद्ध कोई अभियोजन या वाद संस्थित किया जायगा जब तक कि वह वाद या अभियोजन परिवादगत कार्य के दिनांक से तीन मास के भीतर संस्थित न किया गया हो.
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