section 21
संपत्ति कर आयुक्त की शक्तियों तथा कर्तव्यों का प्रत्यायोजन
The Madhya Pradesh Nagariya Sthawar Sampati Kar Adhiniyam, 1964General196436 sections
Statutory text
इस अधिनियम के उपबन्धों तथा ऐसे निर्बन्धनों तथा शर्तों के अधीन रहते हुए जो कि विहित की जायं, संपत्ति कर आयुक्त, लिखित आदेश द्वारा, धारा १८ के अधीन शक्तियों तथा कर्तव्यों को छोड़कर इस अधिनियम के अधीन अपनी कोई भी शक्तियां तथा कर्तव्य किसी ऐसे व्यक्ति को प्रत्यायोजित कर सकेगा जो कि धारा ३ के अधीन उसको सहायता देने के लिये नियुक्त किया गया हो.
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