section 14
कर की उगाही
The Madhya Pradesh Nagariya Sthawar Sampati Kar Adhiniyam, 1964(१) किसी भवन या भूमि के संबंध में, कर ऐसे स्थान पर तथा ऐसी किश्तों में देय होगा जो कि विहित की जायें, और संपत्ति कर आयुक्त या ऐसे अन्य प्राधिकारी द्वारा, जिसमें कोई स्थानीय प्राधिकरण सम्मिलित है, जो कि राज्य शासन द्वारा इस संबंध में नियुक्त किया जाय (जो इसके पश्चात् इस धारा में "उगानेवाला प्राधिकारी" के नाम से निर्दिष्ट है), वसूल किया जायगा.
(२) उगानेवाला प्राधिकारी, ज्यों ही कर या उसकी कोई किस्त देय हो जाय, मांग की सूचना, जिसमें ऐसी विशिष्टियां अन्तर्विष्ट हों, जो कि विहित की जायें, स्वामी पर तामील करवायेगा जिसमें उससे यह अपेक्षा की जायगी कि वह सूचना की तामील के दिनांक से साठ दिन की कालावधि के भीतर कर, जो कि शोध्य हो गया हो, चुका दे.
(३) जहां निर्धारिती द्वारा देय कर या उसकी कोई किस्त विहित कालावधि के भीतर न चुकाई जाय, वहां निर्धारिती उक्त कालावधि की समाप्ति पर उस दिनांक से चूक करता हुआ समझा जायगा और धारा १६ के अधीन अधिरोपित शास्ति की रकम, यदि कोई हो, सहित कर यथास्थिति निर्धारिती या उसके वैध प्रतिनिधि से भू-राजस्व के बकाया के रूप में उगाहे जाने योग्य होगा.
(४) जब किसी स्थानीय प्राधिकरण ने उपधारा (१) के उपबन्धों के अनुसरण में कर उगाह लिया हो, तो वह संग्रहण के लिये, संग्रह किये गये कर के पांच प्रतिशत से अनधिक ऐसे पारिश्रमिक का, जैसा कि राज्य शासन द्वारा इस संबंध में आदेश द्वारा नियत किया जाय, हकदार होगा और उसे वह राज्य शासन द्वारा चुकाया जायगा.
(५) जहां किसी भवन या भूमि के लिये किसी व्यक्ति से शोध्य कर बकाया हो, वहां उगानेवाले प्राधिकारी के लिये यह वैध होगा कि वह उस व्यक्ति को, जिससे बकाया शोध्य हो, उस भवन या भूमि या उसके किसी भाग के सम्बन्ध में भाड़ा देने वाले किसी भी व्यक्ति पर सूचना की तामील करेगा जिसमें कर के ऐसे बकाया की रकम का उल्लेख किया जायगा तथा यह अपेक्षा की जायेगी कि भाड़ा चुकाने वाला व्यक्ति भाड़े की समस्त भावी देनगियां (चाहे वे पूर्व में ही प्रोद्भूत हो गई हों, शोध्य हो गई हों या नहीं) उगानेवाले प्राधिकारी को सीधे ही उस समय तक करे जब तक कि ऐसा बकाया सम्यकरूपेण चुका न दिया गया हो, और ऐसी सूचना का प्रवर्तन, किसी अन्य विधि या लिखत में अन्तर्विष्ट किसी बात के होत हुए भी, इस प्रकार होगा कि उससे उगानेवाले प्राधिकारी को ऐसा भाड़ा वसूल करने, प्राप्त करने तथा ऐसे भाड़े संबंधी भारोन्मुक्ति देने के अधिकार का अन्तरण हो जायगा.
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