section 32
कतिपय कार्यवाहीयों का वर्जन.
The Madhya Pradesh Nagariya Sthawar Sampati Kar Adhiniyam, 1964General196436 sections
Statutory text
३२. संपत्ति कर आयुक्त या उसकी सहायता के लिये धारा ३ के अधीन नियुक्त किये गये किसी भी व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के अधीन दिये गये किसी भी निर्धारण-आदेश या किसी कर या शास्ति को चुकाने संबंधी दायित्व के किये गये अवधारण या किसी कर या शास्ति की की गई वसूली पर किसी भी सिविल न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायगी और धारा १५ तथा १८ में उपबंधित अवस्था को छोड़कर किसी ऐसे निर्धारण या आदेश के विरुद्ध कोई अपील या पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदनपत्र प्रस्तुत नहीं होगा.
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