section 13
संशोधन के प्रयोजनों के लिए जानकारी देने का दायित्व
The Madhya Pradesh Nagariya Sthawar Sampati Kar Adhiniyam, 1964General196436 sections
Statutory text
जब इस अधिनियम के अधीन कर के दायित्वाधीन भूमि विधिवत् अर्जित की गई हो, या किसी भवन का निर्माण, पुनर्निर्माण या परिवर्द्धन किया गया हो, तो स्वामी, ऐसे निर्माण, पुनर्निर्माण या परिवर्द्धन के पूर्ण होने के दिनांक से या ऐसे भवन के दखल में लिये जाने के दिनांक से, जो भी दिनांक पूर्वतर हो, तीस दिन के भीतर, उसकी सूचना संपत्ति कर आयुक्त को ऐसी रीति में तथा ऐसी विशिष्टियां अन्तर्विष्ट करते हुए, जो कि विहित की जायें, देगा.
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