section 45
विनियम बनाने की शक्ति
The Uttarakhand Paramedical Council Act(1) परिषद्, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से इस अधिनियम के उपबन्धों को क्रियान्वित करने के लिए इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों से संगत विनियम, अधिसूचना द्वारा बना सकेगी। (2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना से नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा; अर्थात् :- (क) धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन परिषद् की बैठक व समय, स्थान उसकी प्रक्रिया और गणपूर्ति; (ख) धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन परिषद् के गैर सदस्य सहयोगित करने की रीति और प्रयोजन; (ग) धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन किसी समिति की संरचना कालावधि और कृत्य; (घ) धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन सचिव/रजिस्ट्रार अन्य कर्मचारी, नियुक्ति, सेवा शर्तें और पारिश्रमिक; (ङ) धारा 17 के अधीन सचिव-रजिस्ट्रार के कर्तव्यों के लिए विनियम; (च) धारा 20 तथा 21 के अधीन मान्यता प्राप्त अर्हताऐं अनुदत्त करने हेतु शिक्षा के न्यूनतम मानक; (छ) धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्टर का अनुरक्षण; (ज) धारा 26 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्टर में नाम की प्रविष्टि के लिए रीति और फीस का संदाय; (झ) धारा 26 की उपधारा (3) के अधीन नाम प्रविष्टि करने के इन्कार करने की रीति; (ञ) धारा 27 की उपधारा (1) के अधीन वृत्तिक आचरण और शिष्टाचार तथा सदाचार संहिता के मानदंड; (ट) धारा 28 की उपधारा (1) के अधीन अनुशासन समिति द्वारा जांच की रीति; (ठ) धारा 29 के अधीन पुनः प्रविष्टि करने की रीति उसकी फीस का संदाय, शर्त और अपेक्षाएं; (ड) परा-चिकित्सा व्यवसायियों में से पांच सदस्यों के निर्वाचन करने की रीति; और (ढ) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शक्तियां तथा कर्तव्य।
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