section 38
इस अधिनियम के उपबन्धों के अधिक्रमण के लिए शास्ति
The Uttarakhand Paramedical Council ActHealth200947 sections
Statutory text
ऐसा कोई विश्वविद्यालय या संस्था का प्राधिकृत प्राधिकारी, जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम अथवा विनियमों के उपबन्धों के उल्लंघन में कार्य करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी न्यूनतम अवधि छह माह तथा अधिकतम अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी तथा जुर्माने से, जो पांच लाख रुपये तक का हो सकेगा, से दण्डित किया जायेगा।
Study data processing for this section.
PDF: pending for this language.