section 36
क्लिनिकल स्थापन द्वारा परा-चिकित्सा व्यवसायिक के रूप में नियोजन पर प्रतिषेध
The Uttarakhand Paramedical Council ActHealth200947 sections
Statutory text
कोई भी क्लिनिकल स्थापन, जैसे अस्पताल, नर्सिग होम या स्वास्थ्य देखरेख से सम्बन्ध में अन्य संस्थाएं, किसी व्यक्ति को परा-चिकित्सा व्यवसायिक के रूप में तभी नियुक्त करेगी, जब उसका नाम परिषद् के रजिस्टर में दर्ज कर दिया गया हो।
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