section 42
राज्य सरकार द्वारा निर्देश
The Uttarakhand Paramedical Council Act(1) राज्य सरकार, समय-समय पर परिषद् को ऐसे निर्देश जारी कर सकेगी, जो सरकार की राय में इस अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति में और उसके कृत्यों के निर्वहन के लिए सहायक है और वह परिषद् किन्हीं, ऐसे निर्देशों को कार्यान्वित करने के लिए आबद्ध होगी। (2) उपधारा (1) के अधीन जारी निर्देशों में, कोई विनियम बनाने या पहले से बनाये गये किन्हीं विनियमों में संशोधन करने या उनको प्रतिसंहृत करने के लिए परिषद् को दिये गये निर्देश भी सम्मिलित हैं। (3) यदि राज्य सरकार की राय में, परिषद् ने इस धारा के अधीन जारी किये गये निर्देशों को प्रभावी करने में लगातार व्यतिक्रम किया है तो राज्य सरकार, परिषद् को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के अवसर देने के पश्चात्, आदेश द्वारा परिषद् को विघटित कर सकेगी और उसके पश्चात् एक नई परिषद् का ऐसी तारीख से, जो सरकार द्वारा अधिसूचित की जाये, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार गठन कर सकेगी। (4) जहां राज्य सरकार उपधारा (3) के अधीन परिषद् का विघटन करने वाला कोई आदेश पारित करती है, वहां वह इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार परिषद् के गठन के लंबित रहने तक किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी निकाय को परिषद् के कार्यों का प्रबंध ग्रहण करने या ऐसे कृत्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किये जायें।
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