section 44
नियम बनाने की शक्ति
The Uttarakhand Paramedical Council Act(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, अधिसूचना द्वारा बना सकेगी। (2) विशिष्टतया पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा; अर्थात् :- (क) धारा 30 की उपधारा (1) के अधीन अपील फाइल करने की रीति; (ख) धारा 30 की उपधारा (2) के अधीन अपील का निपटारा करने के लिए प्रक्रिया; (ग) धारा 33 के अधीन परिषद् का बजट तैयार करने के लिए प्रारूप और समय; (घ) धारा 34 के अधीन परिषद् की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्रारूप और समय; (ङ) धारा 35 के अधीन लेखा बही रखे जाने का प्रारूप और रीति; और (च) कोई अन्य विषय, जो विहित किये जाने के लिए अपेक्षित हो, या विहित किया जाये।
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