section 35
लेखा और संपरीक्षा
The Uttarakhand Paramedical Council ActHealth200947 sections
Statutory text
(1) परिषद् अपने वार्षिक लेखा बंद करने के पश्चात्, यथाशीघ्र, ऐसे प्रारूप में लेखाओं का विवरण तैयार करेगी और उसे महालेखाकर को ऐसी तारीख तक अग्रेशित करेगी, जो राज्य सरकार उत्तराखण्ड के महालेखाकर के परामर्श से विहित करे। (2) परिषद् के लेखाओं की महालेखाकर द्वारा ऐसे समय पर और ऐसी रीति से, जिन्हें वह उचित समझे, संपरीक्षा कराई जायेगी। (3) परिषद् द्वारा महालेखाकर या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथाप्रमाणित लेखे तथा उन पर संपरीक्षा रिपोर्ट राज्य सरकार को वार्षिक रूप में अग्रेशित की जायेगी, जिसे सरकार द्वारा विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा।
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