section 41
अपराधों का संज्ञान
The Uttarakhand Paramedical Council ActHealth200947 sections
Statutory text
(1) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान परिषद् के सचिव/रजिस्ट्रार द्वारा या परिषद् द्वारा इस निमित्त परिषद् द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, लिखित में किये गये परिवाद पर संज्ञान करेगा, अन्यथा नहीं। (2) प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्न श्रेणी का कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी भी दण्डनीय अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।
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