section 9
अपील
The M.P. Lok Parishar Bedakhli Act_1974(1) राज्य सरकार, अभिसूचना द्वारा, ऐसे क्षेत्रों के संबंध में जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो कलेक्टर के पद से अनिम्न पद का अधिकारी हो, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए अपील प्राधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगी । (2) सक्षम प्राधिकारी के प्रत्येक ऐसे आदेश की, जो किसी लोक परिसर के संबंध में धारा 5 या 7 के अधीन किया गया हो, अपील उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किए गए अपील प्राधिकारी होगी । (3) उपधारा (1) के अधीन अपील :-(क) धारा 5 के अधीन किसी आदेश की अपील की दशा में उस धारा की उपधारा (1) के अधीन आदेश के प्रकाशन की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर होगी; और (ख) धारा 7 के अधीन किसी आदेश की अपील की दशा में उस तारीख से, जिसको वह आदेश अपीलार्थी को संसूचित किया जाए, पन्द्रह दिन के भीतर होगी : परन्तु यदि अपील प्राधिकारी का यह समाधान हो जाए कि आवेदक समय पर अपील फाइल करने से पर्याप्त हेतु से निवारित हो गया था, तो वह अपील को पन्द्रह दिन की उक्त कालावधि के अवसान के पश्चात् भी ग्रहण कर सकेगा । (4) जहाँ सक्षम प्राधिकारी के किसी आदेश की अपील की जाए, वहां अपील प्राधिकारी उस आदेश के प्रवर्तन को इतनी कुल कालावधि तक के लिए, जो साठ दिन से अधिक की नहीं होगी, तथा ऐसी शर्तों पर, जैसी कि वह उचित समझे, रोक सकेगा । (5) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील, अपील प्राधिकारी द्वारा यथासम्भव शीघ्रता के साथ निपटाई जाएगी । (6) इस धारा के अधीन किसी अपील के खर्चे अपील प्राधिकारी के विवेकाधीन होंगे ।
Study data processing for this section.
PDF: pending for this language.