section 3
सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति
The M.P. Lok Parishar Bedakhli Act_1974General197421 sections
Statutory text
राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा - (क) किसी ऐसे व्यक्ति को, जो सहायक कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर के पद से अनिम्न पद का अधिकारी हो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगी; और (ख) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सक्षम अधिकारी को प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग या उस पर अधिरोपित किए गए कर्त्तव्यों का पालन सक्षम प्राधिकारी द्वारा जिन स्थानीय सीमाओं के भीतर तथा लोक परिसर के जिन प्रवर्गों के संबंध से किया जाएगा उन स्थानीय सीमाओं को या लोक परिसर के उन प्रवर्गों को परिनिश्चित कर सकेगी ।
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