section 4
बेदखली के आदेश के विरुद्ध कारण दर्शाने के लिए सूचना का जारी किया जाना
The M.P. Lok Parishar Bedakhli Act_1974(1) यदि सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि कोई व्यक्ति किसी लोक परिसर पर अप्राधिकृत अधिभोग रखे हुए है और यह कि उन्हें बेदखल किया जाना चाहिए, तो सक्षम प्राधिकारी एक लिखित सूचना जारी करेगा जिसमें समस्त संबंधित व्यक्तियों से यह अपेक्षा की जाएगी कि वे विनिर्दिष्ट तारीख को इस बात का कारण दर्शित करें कि बेदखली का आदेश क्यों न किया जाए । (2) उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सूचना में - (क) वे आधार विनिर्दिष्ट किए जाएंगे, जिन पर बेदखली का आदेश किए जाने का प्रस्ताव किया गया हो, और (ख) समस्त संबंधित व्यक्तियों से अर्थात् उन समस्त व्यक्तियों से, जो लोक परिसर पर अधिभोग रखे हुए हैं या जिनके संबंध में यह संभावना हो कि वे लोक परिसर पर अधिभोग रखे हुए हैं, या जो उसमें हित रखने का दावा करते हैं यह अपेक्षा की जावेगी कि वे - (एक) प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण यदि कोई हो, सूचना मे यथा विनिर्दिष्ट तारीख, जो सूचना के जारी किए जाने की तारीख के बाद दस दिन से पूर्ववर्ती तारीख नहीं होगी, को या उसके पूर्व दर्शित करें; और (दो) दर्शित किए जाने वाले कारण के समर्थन में समस्त साक्ष्य विनिर्दिष्ट तारीख को पेश करें । (3) सक्षम प्राधिकारी उक्त सूचना की तामील उसे लोक परिसर के बाहरी दरवाजे पर या उसके किसी अन्य सहजदृश्य भाग पर लगाकर तथा ऐसी अन्य रीति में भी प्रकाशित जाएगी, जैसी कि विहित की जाए, और तदुपरि सूचना के संबंध में यह समझा जाएगा कि उसकी तामील समस्त संबंधित व्यक्तियों पर सम्यक् रूप से कर दी गई है । (4) जहाँ सक्षम प्राधिकारी यह जानता है या उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति लोक परिसर पर अधिभोग रखे हुए है, तो उपधारा (3) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, वह उस सूचना की एक प्रति की तामील ऐसे प्रत्येक व्यक्ति पर डाक द्वारा या उस व्यक्ति को परिदत्त करके या निविदत्त करके या ऐसी अन्य रीति में, जैसी कि विहित की जाए, करवाएगा ।
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