section 11
अपराध तथा शास्ति
The M.P. Lok Parishar Bedakhli Act_1974General197421 sections
Statutory text
(1) यदि व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन किन्हीं लोक परिसरों से बेदखल कर दिया गया हो, उन परिसरों पर पुनः अधिभोग रखने के प्राधिकार के बिना उन पर पुनः अधिभोग रखेगा, तो वह कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा । (2) किसी व्यक्ति को उपधारा (1) के अधीन सिद्धदोष ठहराने वाला कोई मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को बेदखल करने के लिए संक्षेपतः आदेश कर सकेगा और ऐसा व्यक्ति किसी ऐसी अन्य कार्यवाही पर, जो कि इस अधिनियम के अधीन उसके विरुद्ध की जा सकती हो, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी बेदखली का दायी होगा ।
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