section 5
अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली
The M.P. Lok Parishar Bedakhli Act_1974(1) धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख को सक्षम प्राधिकारी ऐसा समस्त साक्ष्य लेगा जो दर्शित किए जाने वाले कारण के समर्थन में पेश किया जाए । यदि दर्शित किए गए कारण, यदि कोई हों, पर और किसी साध्य पर, जो पेश किया जाए, विचार करने के पश्चात् तथा लोक परिसर के अभिकथित अप्राधिकृत अधिभोग के बारे में संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि लोक परिसर अप्राधिकृत अधिभोग में है, तो सक्षम प्राधिकारी बेदखली का आदेश, उसमें अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से कर सकेगा जिसमें यह विनिर्दिष्ट किया जाएगा कि वह लोक परिसर उन समस्त व्यक्तियों द्वारा, जो उस लोक परिसर पर अथवा उसके किसी भाग पर अधिभोग रखे हैं, ऐसी तारीख को, जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, खाली कर दिया जाए और वह उस आदेश की एक प्रति लोक परिसर के बाहरी दरवाजे पर या उनके किसी अन्य सहजदृश्य भाग पर लगवाएगा । (2) ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन आदेश पारित किया गया हो, आवेदन किए जाने पर, सक्षम प्राधिकारी उस परिसर को खाली करने के लिए ऐसा समय, जैसा कि वह ठीक समझे, ऐसी शर्तों के साथ मंजूर कर सकेगा जिन्हें अधिरोपित करना वह उचित समझे । (3) यदि कोई अन्य व्यक्ति बेदखली के आदेश का - (एक) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट तारीख के पूर्व, या (दो) जहाँ उपधारा (2) के अधीन समय मंजूर किया गया हो, वहाँ ऐसे मंजूर किए गए समय के भीतर, अनुपालन करने से इंकार करता है या उसका अनुपालन नहीं करता है, तो सक्षम प्राधिकारी या कोई अन्य अधिकारी, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में सम्यक् रूप से प्राधिकृत किया गया हो, उस व्यक्ति को लोक परिसर से बेदखल कर सकेगा और उसका कब्जा ले सकेगा, तथा उस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा जैसा कि आवश्यक हो ।
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