section 13
वारिसों तथा विधिक प्रतिनिधियों का दायित्व
The M.P. Lok Parishar Bedakhli Act_1974General197421 sections
Statutory text
(1) जहाँ कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध किराये का बकाया अवधारित करने के लिए नुकसान का निर्धारण करने के लिए कोई कार्यवाही की जानी हो या की जा चुकी हो, कार्यवाही की जाने के पूर्व या उसके लंबित रहने के दौरान मर जाए, वहाँ वह कार्यवाही उस व्यक्ति के वारिसों या विधिक प्रतिनिधियों के विरुद्ध की जा सकेगी या यथास्थिति चालू रखी जा सकेगी । (2) कोई भी ऐसी रकम, जो चाहे किराये के बकाया के रूप में या नुकसानी या खर्चों के रूप में किसी व्यक्ति द्वारा राज्य सरकार को या निगमित प्राधिकारी को शोध्य हो, उस व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात् उसके वारिसों या विधिक प्रतिनिधियों द्वारा देय होगी, किन्तु उनका दायित्व मृतक की उन आस्तियों के परिणाम तक ही सीमित होगा जो कि उनके हाथ में हो ।
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