section 8
सक्षम प्राधिकारी की शक्तियां
The M.P. Lok Parishar Bedakhli Act_1974General197421 sections
Statutory text
इस अधिनियम के अधीन कोई वाद करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को निम्नलिखित बातों के संबंध में वही शक्तियां होंगे, जो कि किसी वाद का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (क्रमांक 5 सन् 1908) के अधीन किसी सिविल न्यायालय में निहित होती है, अर्थात् :-(क) किसी व्यक्ति को समन करना तथा उसको हाजिर कराना और समय पर उसकी परीक्षा करना,(ख) दस्तावेजों के प्रकटीकरण तथा पेश किए जाने के लिए अपेक्षा करना,(ग) कोई अन्य विषय जो कि विहित किया जाए।
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