section 15
अधिकारिता का वर्जन
The M.P. Lok Parishar Bedakhli Act_1974General197421 sections
Statutory text
किसी भी न्यायालय को यह अधिकारिता नहीं होगी कि वह किसी ऐसे व्यक्ति की, जो किन्हीं लोक परिसरों पर अप्राधिकृत अधिभोग रखे हुए हो बेदखली के संबंध में या धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन देय किराये के बकाया की या उस धारा की उपधारा (2) के अधीन देय नुकसानी की या धारा 9 की उपधारा (5) के अधीन राज्य सरकार या निगमित प्राधिकारी को दिलवाए गए खर्चों की या ऐसे किराये, नुकसानी या खर्चों के किसी भाग की वसूली के संबंध में कोई वाद या कार्यवाही ग्रहण करे ।
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