section 6
अप्राधिकृत अधिभोगियों द्वारा लोक परिसरों पर छोड़ी गई संपत्ति का व्ययन
The M.P. Lok Parishar Bedakhli Act_1974(1) जहाँ कोई व्यक्ति किन्हीं लोक परिसर से धारा 5 के अधीन बेदखल किए गए हों, वहाँ सक्षम प्राधिकारी, उन व्यक्तियों को, जिनसे कि लोक परिसरों का कब्जा लिया गया है, चौदह दिन की सूचना देने के पश्चात् तथा उस सूचना को कम से कम एक ऐसे समाचार-पत्र में, जिसका वह परिणेत्र में परिचालन हो, प्रकाशित करने के पश्चात् ऐसे परिसरों में बच रही किसी सम्पत्ति को हटा सकेगा या हटवा सकेगा या लोक नीलाम द्वारा उसका व्ययन कर सकेगा । (2) जहाँ कोई सम्पत्ति उपधारा (1) के अधीन बेच दी गई हो, वहाँ उसके विक्रय आगम का, उसमें से विक्रय व्ययों की तथा उस रकम की, यदि कोई हो, जो कि किराये के बकाया या नुकसानी या खर्चों के मद्धे राज्य सरकार को या निगमित प्राधिकारी को शोध्य हो, कटौती करने के पश्चात्, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को भुगतान कर दिया जाएगा जो कि सक्षम प्राधिकारी को उसे प्राप्त करने के हकदार प्रतीत होते हों : परन्तु जहाँ सक्षम प्राधिकारी इस बारे में कि किस-किस व्यक्ति या किन व्यक्तियों को उस रकम का बाकी भाग देय है अथवा इस बारे में उसका प्रभार किस प्रकार किया जाए विनिश्चय करने में असमर्थ हो, वहाँ वह ऐसा विवाद सक्षम अधिकारिता वाले सिविल न्यायालय को निर्देशित कर सकेगा और उस पर उस न्यायालय का विनिश्चय अंतिम होगा ।
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